परिजनों व अन्य को अस्पताल में दल्लेवाल से मिलने की अनुमति दी जाए: HC

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि यदि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल से अस्पताल में उनके परिवार, मित्र, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति मिलना चाहे तो उन्हें कोई परेशानी न हो। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने साथ ही स्पष्ट किया कि वे अस्पताल के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। न्यायमूर्ति बत्रा ने दल्लेवाल की रिहाई की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दल्लेवाल को 19 और 20 मार्च की रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। माना जाता है कि यह "उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण था क्योंकि वे किसानों की मांग को पूरा करने की मांग को लेकर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर थे।" न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि राज्य ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि उन्हें किसी भी तरह से अवैध रूप से बंधक नहीं बनाया गया है। बल्कि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार और कुछ किसान नेताओं ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए अस्पताल में उनसे मुलाकात की।





