पंजाब

आबकारी नीति: नई बोतल में पुरानी शराब

Kiran
11 March 2025 1:37 PM IST
आबकारी नीति: नई बोतल में पुरानी शराब
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Chandigarh चंडीगढ़: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आज जारी की गई आबकारी नीति 2025-26 में एक्स-डिस्टलरी मूल्य में कोई वृद्धि नहीं किए जाने से शहर में शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग द्वारा कुल 97 लाइसेंसिंग इकाइयों की नीलामी की जाएगी और इनमें से प्रत्येक को केवल एक खुदरा शराब की दुकान की अनुमति होगी। सभी 97 खुदरा दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य 443.56 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 8.78 करोड़ रुपये कम है।

यह नीति 1 अप्रैल से लागू होगी और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। वहां शराब की दरें वही रहेंगी, क्योंकि प्रशासन ने एक्स-डिस्टलरी मूल्य (ईडीपी) में कोई बदलाव नहीं किया है। शराब की दुकानों की नीलामी के लिए बोली प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी।

मोहाली के पड़ोसी गांव पलसोरा की शराब की दुकान का आरक्षित मूल्य 10.22 करोड़ रुपये और धनास की शराब की दुकान का आरक्षित मूल्य 8.71 करोड़ रुपये तय किया गया है। खुदा लाहौरा की दुकान का आरक्षित मूल्य 7.56 करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष में करीब 1,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी दूर, विभाग करीब 743 करोड़ रुपये ही जुटा पाया है। 12 दुकानें बिना बिकी रह गईं। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने अगले वित्त वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है।

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