पंजाब

पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पेंशन वसूली नोटिस पर लगाई गई रोक

Neha Dani
23 Feb 2023 7:15 AM GMT
पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पेंशन वसूली नोटिस पर लगाई गई रोक
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इसके तहत तीक्ष्ण सूद को अधिक जारी पेंशन की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था।
चंडीगढ़: पूर्व विधायक और भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने आज विधानसभा सचिव द्वारा उन्हें अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी. साथ ही इस मामले में प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश तीक्ष्ण सूद द्वारा पेंशन वसूली के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. विधान सभा सचिव ने पिछले महीने उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि उन्हें अधिक पेंशन जारी की गई है, ऐसे में जारी की गई अधिक पेंशन की वसूली की जाएगी। तीक्ष्ण सूद ने भी इस नोटिस का जवाब दिया।
बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने पर तीक्ष्ण सूद ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन आदेशों को रद्द करने की मांग की है. यह सच है कि पंजाब सरकार ने पिछले साल विधायकों और मंत्रियों की पेंशन कम करने का फैसला किया था. इसके तहत तीक्ष्ण सूद को अधिक जारी पेंशन की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था।

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