x
कांग्रेस नेता वनीत महाजन को नोटिस जारी किया था,
एक स्थानीय अदालत ने 2012 में अधिवक्ता विनीत महाजन द्वारा दायर एक कथित आपराधिक अतिचार मामले में पूर्व मंत्री और अब वरिष्ठ शिअद नेता अनिल जोशी को बरी कर दिया है।
महाजन ने तत्कालीन नगर निगम के अधिकारियों पर कथित तौर पर जोशी के इशारे पर बटाला रोड पर स्थित उनके होटल के कानूनी रूप से निर्मित हिस्से को गिराने का आरोप लगाया था।
जोशी के वकील अमनदीप सिंह ने कहा कि अदालत ने पूर्व को बरी कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता इमारत के कथित अवैध हिस्से को गिराने में अपनी भूमिका साबित नहीं कर सका। महाजन ने आईपीसी की धारा 452 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। जोशी के वकील ने कहा कि अदालत ने पाया कि एमसी के अधिकारी कानून के अनुसार और कानूनी बाध्यता के तहत मौके पर गए थे। उन्होंने कहा कि एमसी ने कथित अवैध हिस्से के निर्माण को रोकने के लिए कांग्रेस नेता वनीत महाजन को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
Tagsपूर्व मंत्री अनिल जोशीअनधिकार प्रवेश मामलेFormer Minister Anil Joshitrespass caseBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story