पंजाब

अबोहर कोर्ट में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, HC ने फाजिल्का SSP को कहा

Ratna Netam
22 Dec 2025 12:19 PM IST
अबोहर कोर्ट में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, HC ने फाजिल्का SSP को कहा
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Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फाजिल्का के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अबोहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हफ्ते के अंदर ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश अबोहर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अमृतपाल सिंह टिन्ना और 14 अन्य लोगों द्वारा एडवोकेट सुरिंदर पाल सिंह टिन्ना के ज़रिए दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) पर आया है।
टिन्ना ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने PIL में कहा था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आर्म्स एक्ट के एक मामले की तय सुनवाई के दौरान आकाश उर्फ ​​गोलू पंडित पर घात लगाकर हमला किया गया और गोली चलाई गई। हमलावरों में से एक ने गोलू पर बार-बार गोलियां चलाईं। पीड़ित को कई गोलियां लगीं, जिससे वह मौके पर ही गिर गया और कई अन्य लोग भी घायल हो गए। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
PIL में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अबोहर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई सुरक्षा नहीं दी है। मुख्य गेट और बाहर निकलने की जगह पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। नतीजतन, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। साथ ही, कॉम्प्लेक्स में कोई CCTV कैमरे भी नहीं लगाए गए थे।
SPS टिन्ना ने कहा कि 'प्रद्युमन बिष्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरे लगाने पर ज़ोर दिया था, बल्कि कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए थे।
PIL में कहा गया है कि पंजाब में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ रहे हैं और हाल की अबोहर घटना ने साफ कर दिया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस की मौजूदगी भी गैंगस्टरों को कानून तोड़ने और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम साबित हो रही है।
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