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Punjab.पंजाब: पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) की नियुक्ति के नियमों में बदलाव से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर टेक्नोक्रेट्स ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर CMD के पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, अब एक सेक्रेटरी-रैंक के IAS अधिकारी को PSPCL का CMD नियुक्त किया जा सकता है। पहले, यह पद प्रिंसिपल सेक्रेटरी-रैंक के IAS अधिकारी या किसी टेक्नोक्रेट के पास होता था। यह बदलाव एक सेक्रेटरी-लेवल के अधिकारी को CMD नियुक्त करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। यह मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है। PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन ने CM से इस बदलाव को वापस लेने की अपील की है। एक लेटर में, एसोसिएशन ने कहा कि यह बदलाव राज्य सरकार, पावर यूटिलिटीज के मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है।
उन्होंने अपील की है कि "CMD/डायरेक्टर्स के लिए तय क्वालिफिकेशन और अनुभव में कोई भी बदलाव सिर्फ सलाह-मशविरे और आपसी समझ के बाद ही किया जाना चाहिए।" पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रीस्ट्रक्चरिंग के समय, टेक्निकल संगठनों का नेतृत्व अनुभवी पावर-सेक्टर टेक्नोक्रेट्स को करना था। पिछले कुछ सालों में, क्वालिफिकेशन में ढील दी गई ताकि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी-रैंक के IAS अधिकारी को CMD नियुक्त किया जा सके, और बाद में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी-रैंक के अधिकारी को। PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन के अजय पाल सिंह अटवाल ने कहा, "अब सरकार ने एकतरफा फैसला लेते हुए क्वालिफिकेशन में और ढील दी है, जिससे एक सेक्रेटरी-लेवल के IAS अधिकारी को PSPCL का CMD नियुक्त करने की इजाज़त दी गई है, जो एक बहुत ही टेक्निकल और ऑपरेशनली जटिल पावर यूटिलिटी है।" उन्होंने कहा कि चेयरमैन एक फुल-टाइम टेक्नोक्रेट होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी-लेवल के IAS अधिकारी के लिए कंपनी को ज़रूरी ध्यान देना प्रैक्टिकली संभव नहीं है।
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