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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने कहा है कि नगर निगम चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और आवश्यकता राज्य चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। यह दावा तब आया जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से पहले संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की याचिका पर निर्णय ले। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह निर्देश कुलजिंदर सिंह द्वारा वकील सौरव भाटिया, परमबीर सिंह, एचपीएस बुंगर और नितिन चौधरी के माध्यम से पंजाब राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिका पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि याचिका एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई थी, जिसमें आशंका व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव में न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ अवैधताएं और अनियमितताएं देखी गई थीं, हालांकि मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों में भी यही अवैधताएं और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, जिसके लिए निकट भविष्य में चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने की संभावना है। प्रार्थना में नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की मांग की गई थी। पीठ ने जोर देकर कहा: “इस अदालत को डर है कि वीडियोग्राफी की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और आवश्यकता का पहलू राज्य चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, जो पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अनुसार विभिन्न नगर निकायों में मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान और परिणाम घोषित होने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, निर्देश देने और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।” पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष अपनी शिकायत उठाने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस कथन पर भी गौर किया कि इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग के समक्ष पहले ही एक अभ्यावेदन दिया जा चुका है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि “यह अदालत मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना इस जनहित याचिका का निपटारा करती है, और राज्य चुनाव आयोग, पंजाब को निर्देश देती है कि वह चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से पहले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय ले।”
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Payal
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