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Punjab,पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के एक मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु की संपत्तियों सहित 22.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह मामला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जब आशु पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री थे। कुर्क की गई संपत्तियों में उनका फ्लैट, एक दुकान और कुछ सोना, विभाग के एक अधिकारी का घर और खन्ना में आशु के एक आढ़ती और सहयोगी राजदीप नागरा का मॉल शामिल है। ये संपत्तियां लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित हैं। मामले में एफडीआर, सोने के आभूषण, बुलियन और बैंक खातों के रूप में कुछ चल संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं।
ईडी ने शुक्रवार को जालंधर में विशेष पीएमएलए अदालत में आशु के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया, जिन्हें इस मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक रिमांड पर हैं। उनकी जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। उनके सहयोगी नागरा को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह भी जेल में बंद है। ईडी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में टेंडर घोटाले से संबंधित आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि आशु ने टेंडर आवंटन में चयनित ठेकेदारों का पक्ष लिया और उन्हें अधिक लाभ का वादा किया, जिसके लिए राजदीप सिंह नागरा, पूर्व उप निदेशक राकेश कुमार सिंगला (मामले में पीओ घोषित) और पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कुछ सरकारी अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उनसे रिश्वत ली। फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग करके चल और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए रिश्वत के पैसे को आगे बढ़ाया गया। ईडी ने 24 अगस्त और 4 सितंबर को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 28 स्थानों पर दो तलाशी ली थी।
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Payal
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