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Punjab.पंजाब: विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत ने 18 मार्च को पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए। “आरोपी के खिलाफ उक्त अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं। आरोपी साधु सिंह धर्मसोत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोप पढ़कर सुनाए गए और उन्हें समझाया गया, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे की मांग की। आरोपपत्र की स्कैन की गई कॉपी संबंधित जेल अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजी जाए,” आदेश में कहा गया। 11 मार्च को, अदालत ने एक अन्य पीएमएलए मामले में साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की। हरप्रीत सिंह के लिए गैर-जमानती वारंट बिना तामील हुए वापस आ गए।
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