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Punjab,पंजाब: बर्खास्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) गुरशेर सिंह संधू, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में वीडियो साक्षात्कार की कथित रूप से सुविधा प्रदान करने के मामले में भी आरोपी हैं, ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में मोहाली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। यह मामला 13 जनवरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा। सूत्रों ने कहा कि संधू ने तर्क दिया था कि राज्य अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर संख्या 33 गलत थी। मोहाली निवासी रियल एस्टेट डीलर बलजिंदर सिंह की शिकायत पर, विवादित संपत्तियों के संबंध में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में राज्य अपराध शाखा ने 15 अक्टूबर, 2024 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के दस दिन बाद, लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो साक्षात्कार की कथित सुविधा से संबंधित जांच में संधू को 25 अक्टूबर, 2024 को निलंबित कर दिया गया था। मार्च 2023 में एक न्यूज़ चैनल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू प्रसारित किए थे। संधू ने कथित तौर पर कमांडेंट, 9वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस (पीएपी), अमृतसर से चार्जशीट प्राप्त करने से परहेज किया, जिसके बाद गृह विभाग ने 2 जनवरी को उन्हें बर्खास्त कर दिया। गुरशेर सिंह के साथ, पंजाब पुलिस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में डीएसपी (आर्थिक अपराध शाखा) समर वनीत, सीआईए-खरड़ सब-इंस्पेक्टर रीना, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू और शगनजीत सिंह, तत्कालीन ड्यूटी ऑफिसर एएसआई मुख्तियार सिंह और तत्कालीन सीआईए-खरड़ नाइट एमएचसी हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश का भी नाम लिया था।
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Payal
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