पंजाब

जेल से कार्टेल चलाने वाले ड्रग तस्कर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया

Triveni
21 Sep 2023 11:33 AM GMT
जेल से कार्टेल चलाने वाले ड्रग तस्कर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया
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सिटी पुलिस को ड्रग तस्कर गुरविंदर सिंह उर्फ महक निवासी गांव पंडोरी का दो दिन का रिमांड मिला है, जो फिलहाल कपूरथला जेल में बंद है।
महक मुंबई आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को भी मुंबई बंदरगाह से 70 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में वांछित है। वह कपूरथला जेल से फोन पर अपना ड्रग कार्टेल चला रहा था।
भारत-पाक सीमा के पास स्थित चीचा गांव के महमूद नगर के रहने वाले गुरजीत सिंह उर्फ बाबा ने महक के ड्रग रैकेट में शामिल होने के बारे में खुलासा किया।
बाबा को चार दिन पहले 50 ग्राम हेरोइन और 13.50 लाख रुपये ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान सीआईए स्टाफ ने उसके खुलासे पर 800 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अभिमन्यु राणा ने कहा कि महक को कपूरथला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए उसकी दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली।
उन्होंने कहा कि महक मोबाइल फोन के जरिए ड्रग तस्कर के संपर्क में थी, जिसे अमृतसर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के बाद कपूरथला जेल अधिकारियों ने जब्त कर लिया था।
उन्होंने कहा कि महक के निर्देश पर बाबा उसके आपूर्तिकर्ताओं को मादक पदार्थ भेजता था। अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए बाबा की पुलिस रिमांड भी बढ़ा दी।
बाबा पर चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और प्रिजनर एक्ट के दो आपराधिक मामले दर्ज थे।
महक पर चार आपराधिक मामले दर्ज थे। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, उस पर लोपोके पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या और गुरदासपुर पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। महक के खिलाफ मुंबई एटीएस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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