पंजाब
ड्रग केस के आरोपी की 10 साल की सजा की रद्द, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला
Shantanu Roy
29 Aug 2022 12:55 PM GMT

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चंडीगढ़। पंजाब में हाईकोर्ट द्वारा एक ड्रग केस में आरोपी की 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे कानूनी अधिकारों का हनन का बताया है। बता दें कि एक ड्रग केस में आरोपी आकाश गर्ग को संगरूर की एक अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस अफसर बिना गजटिड अफसर के सर्च नहीं कर सकता और जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, उसमें गजटिड आफिसर मौजूद नहीं थे जिसके बाद हाईकोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान किसी भी गजटिड अफसर को मौके पर नहीं बुलाया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की उल्लंघना की गई।
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