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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने दस्तावेजों के पंजीकरण और नवीनीकरण की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दी हैं। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आवेदक अब अपने पुराने वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेजों को ऑनलाइन डिजिटल करवा सकते हैं और फिर इनका नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा न करने वाले दस्तावेजों पर राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 24 मई, 2024 को जारी पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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