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Jalandhar.जालंधर: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके होशियारपुर जिले में कई तरह की पाबंदियां लगाने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। ये आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक, जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को पब्लिक गैदरिंग, धार्मिक जगहों, शादी के फंक्शन, मैरिज पैलेस या किसी भी दूसरे इवेंट में हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत हथियारों का पब्लिक में प्रदर्शन पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैरिज पैलेस के मालिकों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि उनके यहां होने वाले फंक्शन के दौरान किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल न किया जाए।
एक और आदेश में, सभी गांव के सरपंचों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने गांवों में रात में गश्त (ठीकरी पहरा) करें ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले में गैर-कानूनी हुक्का बार चलाने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर तंबाकू, सिगरेट और नुकसानदायक केमिकल का इस्तेमाल होता है जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हैं और समाज पर बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा, जिले में सीमेन के बिना इजाज़त के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इस्तेमाल या बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह रोक सरकारी जानवरों के अस्पतालों, डिस्पेंसरी, ऑथराइज़्ड आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर, मिल्कफेड, GADVASU लुधियाना सेंटर और अपने जानवरों के लिए सीमेन का इस्तेमाल करने वाले रजिस्टर्ड डेयरी किसानों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, संबंधित SDM की पहले से मंज़ूरी के बिना, कोई जुलूस, पांच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, नारे लगाना या लाठी, धारदार हथियार या बिना लाइसेंस वाले हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये आदेश सरकारी प्रोग्राम पर लागू नहीं होंगे। ये सभी आदेश 7 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे।
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