पंजाब

यौन अपराध और मारपीट के मामले में अलग निष्कर्ष, हाईकोर्ट ने आरोपी को दी आंशिक राहत

nidhi
29 Oct 2026 8:31 AM IST
यौन अपराध और मारपीट के मामले में अलग निष्कर्ष, हाईकोर्ट ने आरोपी को दी आंशिक राहत
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यौन अपराध के आरोप से बरी, मारपीट की सजा कायम
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से कथित यौन अपराध के मामले में आरोपित को बरी करने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि गंभीर आरोप होना अपने आप में दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करना होता है। हालांकि, मारपीट के मामले में आरोपी को सुनाई गई एक वर्ष की सजा बरकरार रखी गई।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला बठिंडा जिले के मौड़ थाने में 30 जुलाई 2016 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। शिकायतकर्ता लाल सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके करीब 13 वर्षीय पोते के साथ 27 जुलाई 2016 को यौन अपराध किया गया। बाद में आरोपित से सामना होने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट हुई थी।
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