पंजाब

पटाखे चलाने को लेकर जिला मेजिस्ट्रेट सख्त, जारी किए ये निर्देश

Shantanu Roy
7 Oct 2022 12:46 PM GMT
पटाखे चलाने को लेकर जिला मेजिस्ट्रेट सख्त, जारी किए ये निर्देश
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जालंधर। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है जिसके चलते दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या तक पटाखे चलाने को लेकर जिला मेजिस्ट्रेट की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है और सख्त निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर प्रशासन पटाखा बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखने वाला है। जिला मेजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं कि अधिकारित व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दीवाली व गुरु पर्व पर पटाखों को जमा, प्रदर्शन या बिक्री नहीं करेगा। त्यौहारों के अवसर पर सुच्ची पिंड की हद के अंतगर्त आते या अन्य तेल टर्मिनलो के 500 गज के घेरे अंदर पटाखे चलाने सख्त मनाही है। बता दें कि यह आदेश 5 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीवाली के अवसर पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे और रात 9 से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। इसी तरह क्रिसमस और नए साल पर भी पटाखे चलाने को लेकर समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस और नए साल को रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक पटाखे चलाने को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल, शिक्षा कार्यालयों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग को भी तय किए गए समय पर पटाखे चलाने को लेकर जारी किए निर्देशों को यकीनी बनाने के लिए खास आर्डर दिए गए हैं।
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