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Punjab.पंजाब: पंजाब विधानसभा ने सोमवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत पंजाब राज्य विकास कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पंजाब राज्य विकास कर (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम, 2018 की दक्षता को सुव्यवस्थित और बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक आयकरदाता से 200 रुपये मासिक भुगतान अनिवार्य है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 190.36 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।
चीमा ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पारित मौजूदा अधिनियम में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ विचार-विमर्श के बाद, अनुपालन को सरल बनाने और कर ढांचे के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कई प्रमुख प्रावधान तैयार किए गए। उन्होंने कहा, "करदाताओं के लिए एक उल्लेखनीय सुविधा एकमुश्त कर भुगतान विकल्प की शुरुआत है, जिससे व्यक्तियों को मासिक 200 रुपये (वार्षिक 2,400 रुपये) के बदले एक बार 2,200 रुपये जमा करने की अनुमति मिलती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाती है।"
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