पंजाब

पुलिस की सख्ती के बावजूद नियमों को ठेंगा दिखा रहे लोग, युद्ध स्तर पर कर रहे यह काम

Shantanu Roy
22 Aug 2022 3:12 PM GMT
पुलिस की सख्ती के बावजूद नियमों को ठेंगा दिखा रहे लोग, युद्ध स्तर पर कर रहे यह काम
x
बड़ी खबर
लुधियाना। महानगर लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद नियमों को धत्ता बताते हुए फैंसी नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां चल रही है। आलम यह है कि लुधियाना फैंसी नंबर प्लेटों का शहर बन चुका है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चला कर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है लेकिन लोगों के मन में नियमों का सम्मान करना व पुलिस विभाग का खौफ खत्म हो चुका है। वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेटें लगवा कर पुलिस विभाग को ठेंगा दिखाने में लोग अपना स्टेटस समझते है। ऐसे ही कुछ गाड़ियों की तस्वीरें हमारे छायाकार ने अपने कैमरे में कैद की हैं जिससे साफ पता चलता है कि लोगों के मन में कानून का डर खत्म हो चुका है व लोग नियमों को धत्ता बता रहे हैं। एक वाहन मालिक ने 0057 की बजाए नंबर प्लेट पर सिर्फ 57 लिखा है। जबकि एक अन्य वाहन मालिक ने 8055 नंबर को बॉस शब्द की भांति लिखा है। ऐसे ही एक वाहन मालिक ने नंबर मे स्थान पर गिल लिखवा रखा है।
उधर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से देश में चलने वाले हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बेहद जरूरी है। पंजाब में भी नए व पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नए वाहनों पर तो वाहन खरीदने के कुछ दिन उपरांत ही ऑटोमोबाइल एजेंसी द्वारा ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी जाती है, जबकि पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए राज्य सरकार ने अंतिम तिथि तय की थी जो निकल चुकी है। इसके बावजूद फैंसी नंबर प्लेट के शौकीन या तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाते नहीं या फिर उसे उतार कर फिर से वाहन पर फैंसी नम्बर प्लेट लगवा कर पुलिस विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे है।
अधिकारी जारी कर चुके है कार्रवाई के आदेश
वहीं राज्य में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेंटों वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए एस.टी.सी. ने सभी आर.टी.ए. और एस.डी.एम. को पत्र जारी कर आदेश दे चुके हैं। एस.टी.सी. के अनुसार राज्य में गैर सामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेंटें लगाने की सूचना भी मिली है। ऐसे में आर.टी.ए. और एस.डी.एम. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेंटें वाले वाहनों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए चालान करे। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों के वाहन पकड़े जाने पर पहली बार 2 हजार रुपए का चालान व अगली बार 3 हजार रुपए की जुर्माना राशि नियत है।
Next Story