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Punjab.पंजाब: खरड़ के रडियाला और बागो माजरा गांवों में कृषि भूमि से अवैध रूप से काटे गए भूखंडों की बिक्री के लिए स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कथित रूप से कई एनओसी जारी करने के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय और पंजाब सतर्कता ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता चमनदीप सिंह नट ने आरोप लगाया है कि खरड़ में 16,000 से अधिक एनओसी जारी किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 मार्च, 2018 से पहले निष्पादित बिक्री समझौतों या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर व्यक्तियों के नाम पर कई एनओसी जारी किए जा रहे थे।
लेकिन एनओसी में उल्लिखित भूमि के टुकड़े उसके बहुत बाद में खरीदे गए हैं, कुछ को कॉलोनाइजरों ने 2024 में खरीदा है। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजरों ने पंजाब कानून (अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2018 के तहत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। इसके बजाय वे अपने नाम पर व्यक्तिगत भूखंडों के लिए एनओसी प्राप्त कर रहे थे और इन्हें आगे बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कालोनाइजरों के बीच सांठगांठ के कारण सरकार को सीएलयू फीस, बाहरी विकास शुल्क और लाइसेंस फीस से वंचित होना पड़ रहा है।
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