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Punjab,पंजाब: दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव MLA Naresh Yadav को मलेरकोटला कुरान बेअदबी मामले में स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने आज सजा सुनाई। यादव को धारा 295 ए के तहत किए गए अपराध के लिए दो साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने, धारा 153 ए के तहत किए गए अपराध के लिए दो साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 120 बी के तहत किए गए अपराध के लिए छह महीने कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद यादव को हिरासत में ले लिया गया और आज फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया। शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ के वकील काजम अली खान और प्रतिवादी नरेश यादव के वकील एनएस धालीवाल अदालत में मौजूद थे। मार्च 2021 में, यादव और एक अन्य आरोपी नंद किशोर को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, क्योंकि पुलिस अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी। इसके बाद दो भाइयों - विजय कुमार और गौरव कुमार - को दो साल की कैद और 11,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
मालेरकोटला निवासी अशरफ ने 19 अप्रैल, 2021 को संगरूर (अब मालेरकोटला) के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में यादव को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। 24 जून, 2016 को मालेरकोटला शहर से कुरान के फटे पन्ने बरामद होने के बाद पुलिस ने शुरू में विजय कुमार और दो अन्य - नंद किशोर और गौरव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, बाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आप विधायक यादव का नाम भी जोड़ा गया। यादव को 24 जुलाई, 2016 को सामाजिक अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यादव ने सितंबर 2018 में एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन दायर कर विजय कुमार के बैंक खाते में 90 लाख रुपये के “संदिग्ध हस्तांतरण” और आरएसएस के साथ उनके “संबंधों” की जांच की मांग की। इस बीच, अदालत से बाहर आते समय, यादव ने आरोप लगाया कि मामले में उनका नाम राजनीति से प्रेरित है। मुस्लिम बहुल शहर मलेरकोटला में 2016 में रमजान के पवित्र महीने में हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। कई संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों को आग लगा दी गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद 300 से अधिक लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हमला करने के आरोप में तीन मामले दर्ज किए गए।
आप के एक और विधायक जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार
दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान को पिछले साल दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया। विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आप ने “अवैध” बताया।
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