पंजाब
दिल्ली ने पंजाब के DGP को नोटिस जारी, राज्य पुलिस का दावा है कि FIR में मिश्रा का नाम नहीं है
Ratna Netam
11 Jan 2026 12:24 PM IST

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Punjab.पंजाब: दिल्ली असेंबली ने शनिवार को पंजाब पुलिस के तीन सीनियर अधिकारियों को नोटिस भेजा। इसमें 6 जनवरी की असेंबली की कार्यवाही के एक वीडियो क्लिप के सिलसिले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर सफाई मांगी गई है। हालांकि, जालंधर पुलिस ने साफ किया कि FIR अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और मिश्रा का नाम इस मामले में नहीं था। ये नोटिस पंजाब के पुलिस डायरेक्टर जनरल; स्पेशल DGP (साइबर सेल); और जालंधर के पुलिस कमिश्नर को कथित “दिल्ली असेंबली के खास अधिकारों के उल्लंघन” के लिए जारी किए गए थे। एक ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, 12 जनवरी तक 48 घंटे के अंदर सफाई मांगी गई है, ऐसा न करने पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई थी, वह कोई पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि हाउस की कार्यवाही की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग थी, जो दिल्ली असेंबली की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी।
गुप्ता ने कहा, “इस तरह से हाउस की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करना और ऐसे मटीरियल के आधार पर एक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करना बहुत गंभीर और निंदनीय है।” जालंधर पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए गुप्ता ने कहा कि यह पहली नज़र में सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का साफ़ मामला लगता है और विधानसभा इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता पक्का करने के लिए वीडियो क्लिप को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था। उन्होंने कहा, “सदन की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग को ‘छेड़छाड़’ या ‘डॉक्टर्ड’ कहना विधानसभा की गरिमा पर सीधा हमला है। यह सिर्फ़ झूठा आरोप नहीं है, बल्कि सदन की इज़्ज़त कम करने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की एक सोची-समझी साज़िश लगती है।”
यह मुद्दा तब उठा जब दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और कई BJP विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही की एक क्लिप शेयर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आतिशी ने पिछले साल नवंबर में नौवें सिख गुरु की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में हुए एक प्रोग्राम में बहस के दौरान गुरु तेग बहादुर का अपमान किया था। जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार शाम को दावा किया, “कई सोशल मीडिया पोस्ट में एक छोटा वीडियो क्लिप था जिसमें कथित तौर पर आतिशी सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रही थीं, साथ में बहुत भड़काऊ कैप्शन भी थे, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए थे। हालांकि, एक फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि ‘गुरु’ शब्द आतिशी ने नहीं बोला था और वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया था ताकि कैप्शन के ज़रिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके जिनका उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया।” पुलिस ने दावा किया कि जांच साइंटिफिक तरीके से की गई थी। आतिशी का ऑडियो वाला वीडियो क्लिप दिल्ली के मंत्री मिश्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से डाउनलोड किया गया था और जांच के लिए डायरेक्टर, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पंजाब, SAS नगर को भेजा गया था। पुलिस ने दावा किया कि मिश्रा को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था।
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