पंजाब

जानलेवा मांझा : प्लास्टिक की डोरी और रसायन जब्त, 6 लोगों को किया गिरफ्तार

Ashish verma
11 Jan 2025 6:04 PM GMT
जानलेवा मांझा : प्लास्टिक की डोरी और रसायन जब्त, 6 लोगों को किया गिरफ्तार
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Ludhiana लुधियाना: लोहड़ी के त्यौहार से पहले, पुलिस ने शनिवार को जिले भर में प्लास्टिक की डोरी के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और पतंग के धागे बनाने में इस्तेमाल होने वाले हजारों डोरी और रसायन के ड्रम जब्त किए गए। फोकल प्वाइंट, मोती नगर, साहनेवाल और जमालपुर सहित विभिन्न पुलिस थानों की टीमों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। साहनेवाल पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान के विजय शर्मा और लाल चंद तथा शिवपुरी के साहिल कनौजिया शामिल हैं। इनके पास से प्रतिबंधित प्लास्टिक की 3,360 डोरी तथा हरियाणा नंबर का एक मिनी ट्रक जब्त किया गया है। फोकल प्वाइंट पुलिस ने लुधियाना के मुंडियां कलां के गोबिंद नगर में किराए पर रह रहे शहीद भगत सिंह नगर निवासी मलकीत सिंह (18) को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 'मोनोफिल गोल्ड' मार्क वाली चीनी डोरी तथा 'केटीसी फाइटर' मार्क वाली 20 डोरी जब्त की हैं।

फोकल प्वाइंट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर अमनदीप बराड़ ने बताया, 'जमालपुर थाने में बीएनएस की धारा 123 तथा 223 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए केमिकल तथा प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल डोरी को मजबूत बनाने के लिए उस पर अतिरिक्त प्लास्टिक की परत लगाने में किया जा रहा था।' जमालपुर पुलिस ने जमालपुर कॉलोनी में छापा मारा, जहां मनमोहन बत्रा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित चीनी पतंग डोरी के 72 स्पूल जब्त किए गए और बीएनएस की धारा 125 और 223, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39 और 51 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

हैबोवाल पुलिस ने गुरु नानक देव नगर निवासी सिमरनजीत सिंह को गिरफ्तार कर 100 स्पूल और उसकी कार भी जब्त की। हैबोवाल पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और 39 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), ग्रामीण, जसजीरन सिंह तेजा और एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रतिबंधित डोरियों से गंभीर जोखिम पैदा होते हैं, जिसमें चोट लगना और मृत्यु भी शामिल है, खासकर पतंगबाजी के दौरान। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित पतंग डोरियों की बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। इस अवैध व्यापार में शामिल आपूर्ति श्रृंखलाओं और सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

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