पंजाब

DC ने शहीदी जोड़ मेले से पहले प्रतिबंधों की सूची जारी की

Payal
10 Dec 2024 10:36 AM GMT
DC ने शहीदी जोड़ मेले से पहले प्रतिबंधों की सूची जारी की
x
Patiala,पटियाला: गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले वार्षिक शहीदी जोर मेले से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में उमड़ने लगे हैं। देश-विदेश से 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब में मत्था टेकने आने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने जोर मेले की
पवित्रता बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं।
इस महीने किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी और वे अपने मुख्यालय में ही तैनात रहेंगे।
आज यहां जारी आदेश में डिप्टी कमिश्नर सोना थिंड ने शहीदी सभा के दौरान सर्कस, झूले, नृत्य और मनोरंजन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहीदी जोड़ मेले के क्षेत्र में अंडे, मीट-मछली, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री तथा गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के 3 किलोमीटर क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने पर 25 से 27 दिसंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप, चुंगी नंबर 4 तथा रौजा शरीफ तक सड़क के दोनों ओर दुकानें/स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम लोगों या निजी व्यक्तियों द्वारा ड्रोन कैमरे उड़ाने, सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं तथा डंडे, भाले और तर्शूल जैसे धारदार हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे।
Next Story