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Punjab,पंजाब: मोगा के डीसी विशेष सारंगल DC Special Sarangal ने आज किसानों से अपील की कि वे खाद, कीटनाशक और बीज खरीदते समय बिल अवश्य लें। सारंगल ने कहा कि यदि कोई डीलर बिल देने से मना करता है तो किसान संबंधित ब्लॉक कृषि अधिकारी या मुख्य कृषि अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि बिना बिल के खाद, कीटनाशक और बीज बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीज विक्रेताओं को भी निर्देश दिए कि वे खाद और कीटनाशक के साथ किसानों को कोई भी अनावश्यक वस्तु न बेचें। सारंगल ने कहा कि इन उत्पादों की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. सुखराज कौर देओल ने किसानों से गेहूं की बिजाई के लिए अन्य फॉस्फेटिक खादों का उपयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी के अलावा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (46 प्रतिशत फॉस्फोरस) की आपूर्ति की जा रही है। यदि किसान ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो वे डीएपी द्वारा प्रदान किए गए नाइट्रोजन और फास्फोरस के स्तर से मेल खाने के लिए बुवाई के समय प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। किसान गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया और 155 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट (16 प्रतिशत फास्फोरस) का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त एनपीके उर्वरक - जैसे एनपीके 16-16-16, एनपीके 15-15-15, एनपीके 12-32-16, 10-26-26, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट 24-24-0 और अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट 20-20-0-13 - का भी उपयोग किया जा सकता है।
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Payal
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