नाबालिग बेटे की कस्टडी Australian मां को, दस्तावेज लौटाने के आदेश

Chandigarh.चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में नाबालिग बेटे की कस्टडी आस्ट्रेलियाई मां को सौंपने के आदेश दिए हैं। जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मर्यादा के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले पिता के पास बच्चे की कस्टडी न केवल अनुचित है, बल्कि विदेशी कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। यह मामला तब उठा जब मां के पिता जो आस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बच्चे को वापस दिलाने की गुहार लगाई।
दंपती का तलाक हो चुका है और आस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से बेटे और बेटी की कस्टडी मां को दे दी। पिता को सिर्फ मिलने का अधिकार दिया गया था। आस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट ने पिता को 8 जनवरी से 2 फरवरी तक बेटे को भारत ले जाने की अनुमति दी थी। बाद में पिता ने बेटे को अपने पास रख लिया, जबकि बेटी को दूर भेज दिया।





