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कांग्रेस के पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
फरीदकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को फरीदकोट से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुशलदीप ढिल्लों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
ढिल्लों को सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने 16 मई को कथित रूप से संपत्ति अर्जित करने और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 245 प्रतिशत अधिक खर्च करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह पिछली सरकार में मार्कफेड के चेयरमैन थे।
उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, उनकी जान को खतरे को देखते हुए उन्हें फरीदकोट से नाभा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
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Triveni
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