पंजाब

नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सुनाया फैसला

Shantanu Roy
17 Sep 2022 1:23 PM GMT
नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सुनाया फैसला
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लुधियाना। लुधियाना के अतिरिक्त सेशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत में एक कैदी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कैदी सुखविंदर सिंह निवासी गांव मंडियानी लुधियाना को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील राकेश सोनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 29 अप्रैल 2017 को दाखा थाने में मामला दर्ज किया गया था। ए.एस.आई. हरप्रीत सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए निजी वाहन से मंडियानी गांव की ओर जा रहे थे। उस समय पुलिस ने दोपहर के समय 1.05 बजे मंडियानी नहर के पुल के नजदीक आरोपी के पास से 120 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था।
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