Court money जारी न करने पर: ₹10 करोड़ जमा करें या अवमानना के आरोपों का सामना करें

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (एचसी) ने आवंटित धनराशि जारी करने में विफलता पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि बजट की कमी "अदालतों के सामान्य कामकाज को बाधित" कर रही है। न्यायालय ने राज्य के वित्त सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की धमकी भी दी है।अदालत के आदेश में स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से बताया गया है और चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा।सितंबर 2025 से धनराशि उपलब्ध न कराने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने वित्त सचिव को 13 नवंबर को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को देय ₹10 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।





