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चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक अदालत ने मौली जागरां के रहने वाले एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। आरोपी की यह दूसरी जमानत अर्जी थी। इससे पहले जुलाई में पहली जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता और पीड़िता से पूछताछ की गई है। उन्होंने पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इसके साथ ही हाल ही में याचिकाकर्ता के पिता का भी निधन हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर है। सरकारी वकील ने इन दलीलों का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।
यह था मामला
पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को अपने घर ले जा कर जबरदस्ती संबंध बनाता था। उसने पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित पार्क में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब आरोपी ने दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को मार्च में गिरफ्तार कर लिया था।
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