पंजाब

पूर्व सरपंच की हत्या मामले में कोर्ट ने दिया फैसला, आरोपियों को सुनाई ये सजा

Shantanu Roy
30 Oct 2022 6:02 PM GMT
पूर्व सरपंच की हत्या मामले में कोर्ट ने दिया फैसला, आरोपियों को सुनाई ये सजा
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लुधियाना। 2012 में नगर निगम चुनावों में पूर्व सरपंच की हुई हत्या के मामले में आरोपी बलजिंदर सिंह उर्फ़ गोगी निवासी बहादुरके व गुरइकबाल सिंह उर्फ विक्की सेखों निवासी नानक नगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को पचास-पचास हज़ार रुपए जुर्माना भी अदा करने का आदेश सुनाया है। वर्ष 2012 में नगर निगम चुनावों के दौरान बहादुर के गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह उर्फ़ बंटी की हत्या के मामले में दोनों को अदालत ने सजा सुनाई है। इसी मामले में नामज़द 5 अन्य आरोपियों बूटा सिंह, जसप्रीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, जसवंत सिंह व गगनदीप सिंह को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपी अमनदीप सिंह उर्फ़ काला हवास व गुरदेव सिंह उर्फ़ देबू की पहले ही मृत्य हो चुकी है जबकि आरोपी नवजीत सिंह और करणवीर सिंह को अदालत द्वारा पहले ही भगौड़ा घोषित किया जा चुका है।
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