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Jalandhar.जालंधर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फगवाड़ा नगर निगम के मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है तथा याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि चंडीगढ़ के पीजीआई स्थित गरीब मरीजों के कल्याण सोसायटी में जमा कराई जाएगी।
कांग्रेस पार्षद द्वारा दायर
यह याचिका कांग्रेस पार्षद संजीव बुग्गा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में कराए जाएं। इसके जवाब में, अदालत ने चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरबंस लाल को सौंपी थी। यह याचिका कांग्रेस पार्षद संजीव बुग्गा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में कराए जाएं।
इसके जवाब में, अदालत ने चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरबंस लाल को सौंपी थी। चुनाव के बाद, महापौर का चुनाव कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी (आप) से हुआ, जिसके पास बहुमत था। परिणाम से असंतुष्ट कांग्रेस पार्षद ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए एक नई याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और चुनाव प्रक्रिया की वीडियो फुटेज मांगी। प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करने पर अदालत ने आरोपों में कोई दम नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता को वंचित मरीजों के लिए पीजीआई के कल्याण कोष में 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जुर्माने की राशि का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाए। यह फैसला फगवाड़ा मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जो न्यायिक निगरानी में आयोजित प्रक्रिया की वैधता की पुष्टि करता है।
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