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Punjab.पंजाब: चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक बयान जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने यह आदेश डॉ. बलबीर सिंह द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे पर पारित किया। मुकदमे में, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बिट्टू ने गूगल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सोशल मीडिया पर कुछ अपमानजनक बयान दिए थे, जिसमें पंजाब सरकार के विधायकों और मंत्रियों पर अपने सरकारी वाहनों में पंजाब का पैसा ले जाने और इसे नई दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर डंप करने का आरोप लगाया गया था। डॉ. बलबीर सिंह के वकील ने अदालत से बिट्टू को अपमानजनक बयान जारी करने से रोकने की प्रार्थना की।
उन्होंने बिट्टू और गूगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपमानजनक बयानों को हटाने के निर्देश जारी करने की भी प्रार्थना की क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। बहसें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि मुकदमे के साथ, वादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए बिट्टू द्वारा दिए गए बयानों का लिंक रिकॉर्ड पर रखा था। मामले में किए गए दावों के मद्देनजर, इस अदालत का मानना है कि यदि इस स्तर पर वादी के पक्ष में कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वर्तमान मुकदमा दायर करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तदनुसार, बिट्टू को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक बयान जारी करने से रोका जाता है। अदालत ने बिट्टू और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 16 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।
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