पंजाब

AAP विधायक दलबीर सिंह टोंग को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया

Neha Dani
3 Nov 2022 5:01 AM GMT
AAP विधायक दलबीर सिंह टोंग को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
x
पीयू भेज दिया. इसके साथ ही विधायक की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है।
बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग को भगोड़ा घोषित किया गया है। बार-बार कोर्ट में पेश न होने के कारण विधायक की संपत्ति भी कुर्क की गई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2020 में तरनतारन में जहरीली शराब से मरने वालों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कोरोना पाबंदियों के चलते उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया था. जिस पर वर्तमान अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवन, उपाध्यक्ष जय किशन रोरी, परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर, खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीट हेयर, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीयू, विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल, विधायक मनिंदर सिंह लालपुरा, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर विधायक, दलबीर सिंह टौंग समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त मामले में पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान और पंजाब सरकार के मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है. उसके बाद उक्त नेता हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन बाबा बकाला विधायक दलबीर सिंह टौंग के लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर जज ने दलबीर सिंह टौंग को पीयू भेज दिया. इसके साथ ही विधायक की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है।

Next Story