पंजाब

Court ने नुकसान की भरपाई के लिए डीएचबीवीएन के ‘प्रतिगामी’ रवैये की आलोचना की

Harrison
8 Jan 2025 1:29 PM GMT
Court ने नुकसान की भरपाई के लिए डीएचबीवीएन के ‘प्रतिगामी’ रवैये की आलोचना की
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) लिमिटेड को बिजली के झटके से होने वाले मामलों में मुआवजे की याचिकाओं पर बार-बार यांत्रिक आदेश पारित करने में "ढीले और पूरी तरह से प्रतिगामी रवैये" का प्रदर्शन करने के लिए फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
अदालत ने डीएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता संचालन पर "बिना किसी दिमाग के" और सरकार की नो-फॉल्ट मुआवजा नीति के उद्देश्यों पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह निंदा और निर्देश ऐसे मामले में आया है, जिसमें बिजली के झटके से होने वाले मामलों में नो-फॉल्ट मुआवजे की नीति को सुविधाजनक तरीके से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया था। मामले को उठाते हुए पीठ ने फैसला सुनाया कि हरियाणा कानूनी सेवा समिति के पास जमा करने के लिए निर्देशित राशि, आदेश पारित करने वाले अधिकारी से वसूल की जा सकती है।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, "सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के किसी संदर्भ या सार्थक व्याख्या के बिना निष्पादन अधिकारियों द्वारा बार-बार यांत्रिक आदेश पारित किए जाने से व्यथित दावेदार द्वारा इस न्यायालय का बार-बार दरवाजा खटखटाया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे से वंचित किया जा रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति अधिकारियों की ओर से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के प्रति उदासीन और पूरी तरह से प्रतिगामी रवैया दिखाती है, जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।" याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने 15 जुलाई, 2019 की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता को स्वीकार्य "बिना किसी गलती के दायित्व" को जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को लाभ जारी करने के लिए तीन महीने की समय सीमा भी तय की, जबकि यह स्पष्ट किया कि वह रिट याचिका दायर करने की तारीख से वितरण तक छह प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा। विज्ञापन
पीठ ने कहा, “विभाग को देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से ही ब्याज की देनदारी वसूलने का अधिकार होगा।” अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि दावे को खारिज करने वाले पहले के आदेश में नीति में उस खंड का उल्लेख नहीं था, जो याचिकाकर्ता-दावेदार को मुआवजे के पुरस्कार से वंचित करेगा और “वितरण लाइसेंसधारी पर लगाए गए नो-फॉल्ट दायित्व का क्या प्रभाव होगा”।
यह मामला न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ के समक्ष तब आया जब याचिकाकर्ता भरत अहिरवार ने 30 नवंबर, 2023 को डीएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता संचालन द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी मांगे गए थे। उनके वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की 29 वर्षीय पत्नी को बिजली का झटका लगा था, जिसके बाद राहत मांगी गई थी।
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