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Amritsar.अमृतसर: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम के उल्लंघन की जाँच के लिए ज़िला स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित एक विशेष टीम ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 32 तंबाकू विक्रेताओं और व्यक्तियों के चालान जारी किए हैं। सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने बताया कि कोटपा अधिनियम नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर चेतावनी लेबल और इसके सेवन के हानिकारक प्रभावों को दर्शाने वाली तस्वीरें प्रदर्शित करने का भी आदेश देता है। अधिकारी ने बताया कि जिन विक्रेताओं के चालान किए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे विक्रेता भी शामिल हैं जो किसी भी दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहे थे और जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए।
उन्होंने बताया कि कोटपा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है और तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर चेतावनी लेबल और तस्वीरें प्रदर्शित करना अनिवार्य करता है। डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में टीम ने क्वीन्स रोड, हॉल बाजार, कटरा जैमल सिंह, कटरा शेर सिंह और हाथी गेट सहित शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि चेतावनी लेबल और तस्वीरें प्रदर्शित करने जैसे निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना तंबाकू उत्पाद बेचना एक दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और तंबाकू का सेवन करना भी दंडनीय अपराध है। सिविल सर्जन ने ज़ोर देकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोटपा अधिनियम को लागू करने और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग जनता, विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन के खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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