
Punjab पंजाब : बठिंडा की एक ज़िला अदालत ने पंजाब पुलिस की बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर के खिलाफ इस साल अगस्त से भ्रष्टाचार के एक मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल न करने पर सतर्कता ब्यूरो (वीबी) को फटकार लगाई है और जाँच एजेंसी को अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तक चालान दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है।"थार वाली कांस्टेबल" कही जाने वाली अमनदीप को 2 अप्रैल को बठिंडा शहर के बाहरी इलाके बादल रोड से उसकी एसयूवी से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुरिंदर पाल कौर ने वीबी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि आरोपी के बैंक विवरण प्राप्त करने के बाद अदालत के समक्ष एक पूरक चालान पेश किया जाएगा।आदेश में कहा गया है, "अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, अभियोजन पक्ष को आरोपों पर बहस के लिए निर्धारित तिथि तक या उससे पहले पूरक चालान पेश करने का अंतिम अवसर दिया जाता है।





