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शहीदी जोर मेले में स्टॉल और रेहड़ी मालिकों ने अस्थायी स्टॉल चलाने वाले ठेकेदार पर बहुत ज़्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया है, जिससे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा ज्योति सरूप साहिब के बीच सड़कों पर स्टॉल लगाए जाने से श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है, जबकि धारा 144 के तहत तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए इस तरह के अतिक्रमण पर प्रतिबंध है।
जब ठेकेदार से संपर्क किया गया तो उसने अपने काम का बचाव करते हुए कहा, "मैंने एसजीपीसी से 2.72 करोड़ रुपये में ठेका लिया है और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर नहीं बल्कि एसजीपीसी की जमीन पर स्टॉल लगाए हैं। जिला प्रशासन को स्टॉल लगाने पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।"
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