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Punjab.पंजाब: स्थानीय अदालत ने सेक्टर 34-ए स्थित पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (पंसप) की चार मंजिला इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी रतन लाल वर्मा द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका के संबंध में पारित किया गया। वर्मा ने अदालत को बताया कि 2018 में निगम को उन्हें अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के रूप में 24 लाख रुपये ब्याज सहित देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, "15 मई, 2018 की डिक्री के प्रवर्तन के लिए एक सप्ताह के भीतर वारंट शुल्क जमा करने पर निर्णय-ऋणी की संपत्ति के खिलाफ कुर्की के वारंट 26 मई को जारी किए जाएं। डिक्री-धारक को जमानतदार के साथ आने का निर्देश दिया जाता है।"
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