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कॉलेजियम के प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को उस अदालत का स्थायी न्यायाधीश बनाया जाए, यह कहते हुए कि वे "स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं।"
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के तीन सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा सोमवार को लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक कर दिया, जिसने कॉलेजियम के प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है, वे हैं: न्यायमूर्ति विकास बहल, न्यायमूर्ति विकास सूरी, न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल, न्यायमूर्ति विनोद शर्मा (भारद्वाज) न्यायमूर्ति पंकज जैन और न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी।
पिछले साल 19 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से इन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सिफारिश, जिसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की सहमति है, न्याय विभाग से 13 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हुई थी।
कॉलेजियम ने सरकार से कहा, "चूंकि अतिरिक्त न्यायाधीशों में से एक का मौजूदा दो साल का कार्यकाल 24 मई, 2023 को समाप्त होने वाला है, इसलिए उपरोक्त सिफारिश पर तेजी से कार्रवाई की जा सकती है।"
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Triveni
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