पंजाब
Amritsar में बाल कल्याण पैनल और किशोर बोर्ड का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा
Ratna Netam
18 Jun 2025 7:34 PM IST

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Amritsar.अमृतसर: उपायुक्त साक्षी साहनी ने घोषणा की है कि जिले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल तथा कानूनी विवादों में फंसे बच्चों के लिए जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत इन एजेंसियों का गठन किया गया है, जिन्हें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने तथा राज्य या किसी अन्य संस्था के साथ किसी कानूनी विवाद में फंसे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार है। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जो कुछ माह पूर्व समाप्त हो गया है। जिले में पुलिस के कामकाज में जहां बाल संरक्षण इकाई एवं विशेष किशोर इकाई थी, वहीं अब किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन कर नई नियुक्तियां करनी होंगी।
डीसी ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड के लिए नए पात्र सदस्यों की नियुक्ति की जानी है तथा बाल कल्याण समिति के लिए एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड में सामान्यतः तीन नियुक्त सदस्य होते हैं, जिनमें से एक पंजीकृत सामाजिक कार्यकर्ता या बाल अधिकार कार्यकर्ता होना चाहिए। वर्तमान में, बोर्ड निलंबित अवस्था में है। ये नियुक्तियाँ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 4 और 27 के अनुसार की जाएँगी। 2018 में, पंजाब के 22 जिलों ने किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों वाली राज्य स्तरीय किशोर न्याय निगरानी समिति के साथ संरेखित है। इन बोर्डों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत सहायता दी जाती है। इन बोर्डों के गठन और कामकाज की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है।
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