पदोन्नति के लिए नाम की सिफारिश करने के लिए कथित तौर पर 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए पंजाब रोडवेज के पूर्व निदेशक परमजीत सिंह के खिलाफ सीबीआई अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।
कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप तय किये हैं. आईएएस अधिकारी परमजीत सिंह को 31 जनवरी, 2022 को सीबीआई टीम ने उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पंजाब रोडवेज के कार्यवाहक महाप्रबंधक जसविंदर सिंह चहल की शिकायत पर निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परमजीत ने पदोन्नति के लिए प्रमुख सचिव (परिवहन) को उसके नाम की सिफारिश करने के लिए उससे 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। लेकिन बातचीत के बाद आरोपी उससे 2 लाख रुपये लेने को तैयार हो गए।
सीबीआई ने जाल बिछाया और कथित तौर पर 2 लाख रुपये लेते हुए उसे पकड़ लिया।