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Chandigarh चंडीगढ़ : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने एक ट्रक के चालक और मालिक तथा एक बीमा कंपनी को नीम कलां नामक एक महिला को 7.5% वार्षिक ब्याज सहित 54.04 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। नीम कलां के पति की चार साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत अधिवक्ता सुनील कुमार दीक्षित के माध्यम से दायर दावा याचिका में, सेक्टर 15, पंचकूला निवासी नीम कलां ने कहा कि 16 जून, 2021 को तारा प्रसाद पांडे सरकपुर में अपने दोस्त से मिलने के बाद शाम को पंचकूला लौट रहे थे। वह साइकिल से घर लौट रहे थे। शाम करीब 7 बजे, जब वह चंडीमंदिर स्थित टोल प्लाजा के पास पहुँचे, तो हाईवे से सर्विस लेन पर निकलते समय उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ट्रेलर को चालक तेज गति और लापरवाही से चला रहा था।
उन्होंने बताया कि मृतक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में चपरासी के पद पर कार्यरत था और उसे 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। दावेदार मृतक की आय पर निर्भर थे और उसकी मृत्यु के बाद, अब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। दूसरी ओर, ट्रक ट्रेलर के चालक और मालिक ने दावा याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अनुचित मुआवज़ा पाने के लिए चालक के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और चालक की कोई गलती नहीं थी। बीमा कंपनी ने भी याचिका का विरोध किया।
तर्कों को सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने कहा कि चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति से पता चलता है कि दुर्घटना के समय उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और वाहन का बीमा था। न्यायाधिकरण ने कहा कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन साबित नहीं हुआ है, और कहा कि बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकती। न्यायाधिकरण ने कहा कि इसके मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को दावा याचिका दायर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 54.04 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
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