
Punjab पंजाब : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA), पंजाब ने बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को मोहाली के दो लोगों को एक कमर्शियल SCO (शॉप-कम-ऑफिस) यूनिट का पज़ेशन देने का निर्देश दिया है। यह लगभग एक दशक पहले की बात है जब उन्होंने पूरी रकम चुका दी थी और कन्वेयंस डीड भी ले ली थी।उनके पक्ष में 19 सितंबर, 2014 को एक कन्वेयंस डीड बनाई गई, जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन किया गया।यह आदेश मोहाली के सेक्टर 125 के रहने वाले संतोष मचगलथ कृष्णन और निशा पुलियोथ नंदनन की शिकायतों पर जारी किया गया था। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 31 के तहत फाइल की गई शिकायत, हाई प्लाजा मार्केट, सनी एन्क्लेव, सेक्टर 124 में मौजूद SCO नंबर 178 (62.22 sq yards) का पज़ेशन न मिलने से जुड़ी थी।शिकायत के अनुसार, यूनिट 22 दिसंबर, 2012 को बुक की गई थी, और तीन दिन बाद बेचने का एग्रीमेंट किया गया था। कुल सेल प्राइस ₹31 लाख तय हुआ था, लेकिन खरीदारों ने आखिर में ₹36.48 लाख दिए — जो मांगी गई रकम का 100% से ज़्यादा था।19 सितंबर, 2014 को उनके पक्ष में एक कन्वेयंस डीड किया गया, जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन हुआ।





