Chandigarh: पंजाब विश्वविद्यालय में बाहरी व्यक्ति के परिसर में प्रवेश पर रोक

चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और अपने शैक्षणिक समुदाय की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि 2 अप्रैल से किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्देश सैक्टर 14 और सैक्टर 25 में स्थित सभी परिसरों और भवनों पर लागू होता है। आज यहां जारी एक सार्वजनिक नोटिस-सह-कार्यालय आदेश में, पीयू रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा ने बताया कि 2 अप्रैल के बाद से किसी भी बाहरी व्यक्ति को पीयू परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, कर्मचारियों और हितधारकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करते समय और इसके परिसर में रहते हुए अपने पहचान पत्र अपने साथ रखने और दिखाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि सैक्टर 14 और 25 में विश्वविद्यालय परिसरों/भवनों में प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अब से विश्वविद्यालय परिसरों (विभिन्न द्वारों से) और भवनों में प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों की जांच एक नियमित विशेषता होगी।





