
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि 22 अप्रैल तक बाजवा के खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। यह आदेश "पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं" वाली टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर के मामले में दिया गया है।
बाजवा ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की। कोर्ट ने साथ ही बाजवा को जांच में सहयोग करने और तब तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान न देने के निर्देश भी दिए।
यह विवाद बाजवा के एक इंटरव्यू से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि "पंजाब में 50 बम आ चुके हैं, जिनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है।इसके बाद एक साइबर सेल कांस्टेबल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी।





