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Punjab पंजाब : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष एनडीपीएस अदालत, हरगुरजीत कौर की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 52 निवासी अमित कुमार उर्फ डेयरी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। उसे 540 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। अदालत ने कहा कि जुर्माना न चुकाने पर उसे 8 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 12 मई, 2022 को दर्ज किया गया था, जब आरोपी को व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस थाने ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील यादविंदर सिंह संधू ने तर्क दिया कि आरोपी शादीशुदा है, उसका दो साल का बेटा है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। इसलिए उस पर दया की जानी चाहिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक रोहिल्ला ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से 540 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो देश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे अपराधों के प्रति नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज और राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में केवल कड़ी सज़ा ही निवारक प्रभाव डाल सकती है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सज़ा न केवल दोषी के लिए, बल्कि उसके जैसे अन्य लोगों के लिए भी एक सबक होनी चाहिए। अदालत ने अभियुक्त की हिरासत अवधि को दी गई सज़ा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। मुकदमा 15 अक्टूबर, 2025 को पूरा हुआ और 17 अक्टूबर, 2025 को सज़ा सुनाई गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित संपत्ति को कानून के अनुसार नष्ट कर दिया जाए और जुर्माना अदा करने की सूचना जेल प्रशासन को दी जाए।
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