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Chandigarh चंडीगढ़ : सेक्टर 53 में प्रतिबंधित ओपिओइड इंजेक्शन के साथ पकड़े गए धनास निवासी एक व्यक्ति को पांच साल से अधिक समय बाद स्थानीय अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ पकड़े गए चंडीगढ़ के व्यक्ति को 10 साल की जेल अदालत ने दोषी शाम उर्फ सुंदर पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
केस फाइल के अनुसार, शाम को 15 अप्रैल, 2019 को सेक्टर 53 के एक बगीचे में सिंथेटिक ओपिओइड ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन की 36 शीशियाँ मिली थीं।जब वह ड्रग्स के लिए कोई परमिट नहीं दिखा सका, तो उसके खिलाफ सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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