पंजाब

Chandigarh इंस्टाग्राम कमेंट FIR मामले में HC का नोटिस

Kiran
22 Aug 2026 10:54 AM IST
Chandigarh इंस्टाग्राम कमेंट FIR मामले में HC का नोटिस
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और उसके अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक 25 साल के छात्र की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उदयवीर सिंह रंधावा के इंस्टाग्राम पेज पर की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक साल पुरानी FIR की जांच एक तय समय-सीमा में पूरी करने की मांग की गई है। बेंच को बताया गया कि शिकायतकर्ता गुरदासपुर से सांसद और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा का बेटा है।

वकील दिनेश महाजन के ज़रिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि इस मामले में 2 अगस्त, 2025 को बटाला पुलिस ज़िले के कोटली सूरत मल्ही पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

उनके वकील ने तर्क दिया कि FIR शिकायतकर्ता के इंस्टाग्राम पेज पर याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद दर्ज की गई थी, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था। बेंच ने कहा, "वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता 25 साल का युवा छात्र है और एक साल बीत चुका है, लेकिन न तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और न ही चालान पेश कर रही है। उनकी मुख्य मांग यह है कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच एक तय समय-सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया जाए।"

कोर्ट में मौजूद एडिशनल एडवोकेट-जनरल कुंवरबीर सिंह ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि "मामले की जांच चल रही है" और "इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए" समय मांगा।

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