पंजाब

Chandigarh: बेअदबी मामले में पहली एफआईआर से हलचल

Admindelhi1
2 May 2026 10:26 AM IST
Chandigarh: बेअदबी मामले में पहली एफआईआर से हलचल
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चंडीगढ़: पंजाब में बेअदबी कानून के तहत शुक्रवार को पहला मामला दर्ज किया गया है। पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर विधानसभा में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ पास किया था। करीब एक सप्ताह बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

यह कानून लागू होने के बाद शुक्रवार को मुक्तसर साहिब जिले के कस्बा मलोट में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। मलोट के वार्ड नंबर 10 में श्री गुटका साहिब के फटे हुए अंग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 10 की एक गली में ये फटे पन्ने मिले हैं। सिख संगत ने इन पन्नों को पास के गुरुद्वारा साहिब पहुंचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों ने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित संगत को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सिख संगत के नेता सुखदेव सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संगत 10 दिनों तक पुलिस कार्रवाई का इंतजार करेगी। इसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।

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