Chandigarh DGP : नए कानून व्यवस्था से लोगों को तेजी से न्याय मिलेगा
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Chandigarh चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुरेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि चंडीगढ़ में लागू किए गए नए कानून न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और लोगों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे। गुरुवार को सेक्टर 12 स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी) में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुरेन्द्र सिंह यादव। डीजीपी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने हाल ही में हुए एक स्नैचिंग केस का उदाहरण दिया जिसे महज 20 दिनों में सुलझा लिया गया और आरोपियों को दोषी करार दिया गया। “नई व्यवस्था में जांच और केस प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए उन्नत उपकरण शामिल किए गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) और क्राइम टीमों को तुरंत सूचित किया जाता है और फोरेंसिक टीमें और जांच अधिकारी तुरंत घटनास्थल का दौरा करते हैं।
यादव ने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में, जिनमें सात साल या उससे अधिक की सजा हो, सीएफएसएल टीम को घटनास्थल पर मौजूद रहना चाहिए, ताकि गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित हो सके। इस प्रणाली का एक प्रमुख तत्व "न्याय सेतु" प्लेटफॉर्म है, जो जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। डीजीपी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और तस्वीरों सहित सभी केस विवरण प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं, जिससे अधिकारियों को डेटा तक त्वरित पहुंच मिलती है।
यादव ने कहा कि नई प्रणाली एसएचओ और अपराध शाखा प्रमुखों को व्यापक केस जानकारी सीधे एक्सेस करने में सक्षम बनाती है, जिससे समय लेने वाली यात्रा और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पारदर्शिता का यह स्तर महत्वपूर्ण विवरण, जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट डेटा शामिल हैं, को केस को संभालने वाले अधिकारियों के लिए आसानी से उपलब्ध कराता है। चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है, जहां तीन कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - का 100% कार्यान्वयन किया गया है।
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